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भारतीय विद्युत नियमावली, 1956

सामान्य सुरक्षा सावधानियां

मुख्य विद्युत आपूर्ति लाईन एवं उपकरण का निर्माण, अधिष्ठान, सुरक्षा एवं संचालन

सभी विद्युत आपूर्ति लाईन और उपकरण के पास काम करने के लिए (जिसके लिए आवश्यक हो) पर्याप्त पावर और आकार होना चाहिए और साथ ही पर्याप्त यांत्रिक क्षमता भी होना चाहिए, और जहां तक संभव हो सके भारतीय मानक संस्था के अनुसार इसका निर्माण, अधिष्ठान, संरक्षण, कार्यरत और रख-रखाव होना चाहिए ताकि खतरों से बचा जा सके।

उपभोक्ता के परिसर पर सर्विस लाईन और उपकरण

  • आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्युत आपूर्ति लाईन, तारों, फिटिंग, और उपकरणों, जो उसके आधीन या नियंत्रण में आते हैं, जो उपभोक्ता के परिसर में आते हैं, सुरक्षित अवस्था में होने चाहिए और सभी प्रकार से आपूर्ति के लिए उपयुक्त हो। इसके अतिरिक्त लाईनों, तारों, फिटिंग और उपकरणों द्वारा परिसर में होने वाले क्षतियों से भी बचना होगा।
  • परिसर में आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाई गई सर्विस लाईन (उपभोक्ता की) जो की भूमिगत है या जिन तक पहुंचा जा सकता है, उन्हें आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी यांत्रिक परिस्थितियों में, रसायनिक या अन्य क्षति से दूर और सुरक्षित रखना होगा।
  • जहां तक संभव हो सके, उपभोक्ता के परिसर में आपूर्तिकर्ता से संबंधित उपकरणों का उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतनी होगी।
  • उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके आधीन किए गए अधिष्ठानों का रखरखाव सुरक्षित तरीके से होना चाहिए।

उपभोक्ता के परिसर का कट-आउट

  • उपभोक्ता के परिसर में कंसेंट्रिक केबल के अर्थड या अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर या अर्थड बाह्य कंडक्टर के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को हर सर्विस-लाईन के प्रत्येक कंडक्टर में उपयुक्त कट-आउट प्रदान करना होगा, जो उपयोग करने की स्थिति में हो। इस तरह के कट-आउट पर्याप्त मात्रा में संलग्न फायर प्रूफ संदूक के भीतर रखे जाएंगे।
  • जब एक से अधिक उपभोक्ता को किसी कॉमन सर्विस लाइन से आपूर्ति की जा रही हो, तो प्रत्येक ऐसे उपभोक्ता को कॉमन सर्विस पर जंक्शन का स्वतंत्र कट-आउट प्रदान कराया जाएगा।
  • प्रत्येक विद्युत आपूर्ति लाईन के मालिक को, किसी भी प्रणाली के अर्थड या अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर या किसी कंसेंट्रिक केबल के अर्थड बाह्य कंडक्टर से अतिरिक्त, को उपयुक्त कट-आउट से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

अर्थड या अर्थड न्यूट्रल कंडक्टरों की पहचान और उसमें स्विच और कट-आउट की स्थिति

कंडक्टर में दो-वायर प्रणाली की एक अर्थड कंडक्टर या मल्टी-वायर प्रणाली की एक अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर शामिल होता है या एक कंडक्टर जो वहां कनेक्ट किया जाएगा, उसमें निम्न शर्तों का अनुपालन होगा:-- (1) कंडक्टर को सक्षम बनाने के लिए अर्थड या अर्थड न्यूट्रल कंडक्टर, या ऐसा कंडक्टर जो कनेक्ट करना हो, उसे किसी लाईव कंडक्टर से भिन्न करने के लिए, उसके मालिक द्वारा स्थायी प्रकृति के संकेत प्रदान करना।

सावधानी सूचना

हर मध्यम, उच्च और अतिरिक्त हाई वोल्टेज स्थापना के मालिक को स्थायी रूप से विशिष्ट स्थिति में एक सावधानी सूचना देनी होगी, जो कि हिन्दी और शहर की स्थानीय भाषा में ही होगी और निम्न पर निरीक्षक द्वारा स्वीकृत होगी-

  • प्रत्येक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और अन्य विद्युत संयंत्र और उपकरण का नियंत्रण और संचालन के लिए इस्तेमाल करना।
  • हाई एण्ड एक्सट्रा-हाई वोल्टेज ओवरहेड लाईन के सभी सपोर्ट।
  • ल्यूमिनस ट्यूब साईन जिसमें हाई वोल्टेज आपूर्ति, एक्स-रे और इसी तरह के उच्च आवृत्ति प्रतिष्ठान की जरूरत: वहां भी प्रदान करना होगा जहां ऐसी सूचनाओं को पहुंचाना मुमकिन न हो, जैसे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर या अन्य उपकरण, या उसके आसपास चिपका देना: जहां जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या अन्य उपकरण के बाड़े के भीतर चिपकाना, एक नोटिस जो कि इस परिसर में चिपकाया जाएगा वो नियमों के तहत काफी होगा।
दुर्घटना हेतु प्रभार

सभी सर्किटों और उपकरणों के मालिक को इसका इस प्रकार से प्रबंधन करना होगा कि किसी प्रकार का खतरा न हो, न ही उसके आधीन वोल्टेज की सीमा से ज्यादा होना चाहिए जिसके लिए उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां ए.सी. और डी.सी. सर्किट की स्थापना की गई है, वहां जब वे लाईव हों तो आपस में उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

उपभोक्ता, मालिक, विद्युत ठेकेदारों, विद्युत कर्मचारी और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां
  • किसी प्रकार का विद्युत अधिष्ठापन नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त, वैकल्पित, मरम्मत और मौजूदा अधिष्ठापनों में समायोजन भी शामिल होंगे, पर इसमें लैंप, पंखों, फ्यूज, स्विच, लो वोल्टेज घरेलू उपकरणों और फिटिंग की प्रतिस्थापना, जो उस पर के किसी प्रकार की क्षमता पर प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसी प्रक्रियाओं को परिसर में उपभोक्ता या मालिक की ओर से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ऐसे मालिकों या उपभोक्ताओं को आपूर्ति कराना होगा, सिवाय ऐसे विद्युत ठेकेदार के जिसको इसके प्रदेश सरकार द्वारा लिए लाइसेन्स प्राप्त हो, जिसका सीधा पर्यवेक्षण ऐसे व्यक्ति के आधीन होगा, जिसको प्रदेश सरकार द्वारा योग्यता के लिए प्रमाणपत्र मिला होगा या जारी किया होगा। कार्य निष्पादन के मामले में केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से और खानों, तेल के मैदानों और रेलवे में अधिष्ठापनों के मामले में, केंद्र सरकार और अन्य मामलों में राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना द्वारा, सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों पर छूट दी जा सकती है, उन कार्यों पर जिनका उल्लेख किया गया हो, चाहे सामान्य या उपभोक्ता की किसी विशेष श्रेणी में या इस उप-नियम के आधीन मालिकों, तो इस संदर्भ में विद्युतीय ठेकेदारों (राज्य सरकार द्वारा लाईसेन्स) को ऐसे कार्यों के निष्पादन की जरूरत होगी।
  • कोई भी विद्युत अधिष्ठान कार्य जिसका निष्पादन उप-नियम (1) के उल्लंघन में किया गया होगा, उसे आपूर्तिकर्ता के कार्यों के साथ जोड़ दिया जाएगा।
  • उप-नियम (1) के प्रावधानों को कार्यन्वयन करना होगा जिसकी नियुक्ति हेतु राज्य या राज्य सरकार द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी: ऐसा प्रावधान किसी भी फील्ड, खानों या रेलवे या किसी भी कार्य निष्पादन में कार्यन्वयन किया जा सकता है, या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए जैसा निर्देशित किया जाए।